उज्जैन (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नागदा के बिरलाग्राम थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी का वर्ष 2015 में चाकू की नोक पर अपहरण और फिर दुष्कर्म के मामले में आरोपितों को कोर्ट ने 12-12 साल कैद की सजा सुनाई है।from Nai Dunia Hindi News - madhya-pradesh : ujjain https://ift.tt/3hL9Ymj
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