उज्जैन (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कृषि उपज मंडी समिति ने लीज निरस्तधारी व्यापारियों को नोटिस देने के बाद अब गैर कृषि कारोबार को भी खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। समिति का कहना है कि मंडी परिसर स्थित गोदामों से सिर्फ कृषि उपज की खरीदी बिक्री की जा सकती है। गैर कृषि कारोबार करना मंडी अधिनियम के खिलाफ है। मामले में कारोबारियfrom Nai Dunia Hindi News - madhya-pradesh : ujjain https://ift.tt/371ZkE6
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