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Thursday, 3 December 2020

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 21 महीने गुजरे, मजदूरों को नहीं मिला हक

उज्जैन (नईदुनिया प्रतिनिधि)। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन को निर्देश दिए थे कि दो साल में बिनोद-विमल मिल के मजदूरों को 4 फीसद ब्याज के साथ उनकी बकाया राशि का भुगतान करें। इस बात को 21 महीने गुजर गए हैं, पर भुगतान नहीं हुआ है। मियाद खत्म होने में अब 3 माह से भी कम वक्त शेष है और फिलहाल कोई ठोस कार्यवाही नजर नहीं आ रही। इस पर मिल मजद

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